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चुनाव कानून क्या कहते हैं नियम

क्या कहते हैं नियम:

  एक प्रत्याशी लोकसभा चुनाव लड़ने पर 50 से 70 लाख रुपये की रकम खर्च कर सकता है। अरुणाचल प्रदेश, गोवा और सिक्किम को छोड़कर बाकी सभी राज्यों की लिमिट 70 लाख रुपये की है। अरुणाचल प्रदेश, गोवा और सिक्किम की लिमिट 54 लाख रुपये है। वहीं, दिल्ली के लिए 70 लाख तो बाकी केंद्र शासित राज्यों के लिए 54 लाख की खर्च सीमा है
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इसमें राजनीतिक दल या समर्थक द्वारा प्रत्याशी के कैंपेन पर खर्च की गई रकम भी शामिल है। हालांकि, पार्टी या पार्टी के नेता द्वारा पार्टी के कार्यक्रमों के प्रचार के लिए खर्च इसमें शामिल नहीं है।


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चुनाव कानून क्या कहते हैं नियम चुनाव कानून क्या कहते हैं नियम Reviewed by RAVISH DUTTA on May 14, 2019 Rating: 5

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